अवधेश तिवारी
बलरामपुर।। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर सभी परिवहन अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए डीजी लॉकर तथा एम परिवहन एप का प्रयोग अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाए।
प्रमुख सचिव अरविंद कुमार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि वाहन स्वामी को अब वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य आवश्यक कागजात को साथ लेकर चलना आवश्यक नहीं है। इसके स्थान पर व वाहन स्वामी अपने मोबाइल में एम परिवहन एप डाउनलोड करें और उसी में वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस तथा अन्य कागजात को अपलोड कर दें। इसी प्रकार डिजी लॉकर में भी सभी कागजात अपलोड करने के बाद कागजात लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी पुलिस अधिकारी अथवा परिवहन अधिकारियों द्वारा कागजात मांगे जाने पर एम परिवहन एप अथवा डिजी लॉकर में अपलोड किए गए वाहन के कागजात को दिखा सकते हैं जिसे अधिकारी को मानना अनिवार्य होगा। इस आशय का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया जा चुका है ।



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