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अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में धारा 144 की अवधि आगामी 16 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है । अभी तक जिले में लागू धारा 144 की अवधि 27 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 16 जनवरी कर दिया गया है । अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शुक्ला ने इस आशय की जानकारी आज दी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि नागरिकता संशोधन बिल के दृष्टिगत प्राप्त अभिसूचना के अुनसार जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन 27 दिसम्बर से 16 जनवरी, 2020 तक जनपद में धारा -144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार आग्नेयअस्त्र, तेजधार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तथा रास्ते आदि पर एकत्रित नहीं होंगें। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अफवाह नहीं फैलाएंगा और न ही ऐसा कोई कृत्य करेंगा जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। बिना उप जिला मजिस्ट्रेट के अनुमति के बिना आमसभा का आयोजन नहीं किया जायेगा न ही जुलूस निकाला जायेगा। इस आदेश का उल्लघन करने पर आईपीसी की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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