प्रतापगढ | जिला सत्र न्यायाधीश नन्दलाल नें समीर उर्फ सामीर निवासी ग्राम बेलाही थाना महेशगंज ,तौहिद निवासी कुटिलिया साडदेई थाना जेठवारा तथा इरफान निवासी भौहरन का पुरवा की हत्या के आरोप में जमानत निरस्त की | वादी लवलेश मिश्र के अनुसार उनके बड़े भाई ओम मिश्रा पेशे से अधिवक्ता थे वह 15 जुलाई 2019 को सुबह साढे नौ बजे कचेहरी प्रतापगढ आ रहे थे,जब वह डेरवा बाजार पहुचे तो महेन्द्र रोकवा कर कहा कि वह भी कचेहरी चलेगा ,जैसे ही वादी का भाई ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर चले तो जेठवारा के आगे सोनापुर के पास पहुचे तो महेन्द्र ने कहा पेशाब करना है गाडी रोको, इतने में पहले से घात लगाए बैठे मुस्तफा ,रऊफ ,समीर व दो अन्य लोगो ने भाई को रोक लिया |मुस्तफा ने वादी के भाई के सीने में गोली मारी इसके बाद रऊफ व समीर ने भी गोली मारी जिससे घटना स्थल पर ही उसके भाई की मृत्यु हो गई | एक अन्य मामले में जिला सत्र न्यायाधीश नंदलाल ने कलीम उर्फ कल्ले निवासी पुरे पांडेय कमोरा थाना लालगंज की हत्या के आरोप में जमानत निरस्त की | उपरोक्त दोनों मामले में राज्य की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी योगेश शर्मा ने किया |

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