अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न कस्बों तथा तहसील मुख्यालयों पर संचालित होने वाले व्यायामशाला वाह सिनेमाघरों के संचालन पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है ।
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त सिनेमाघर व जिम को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि समस्त सिनेमा हॉल संचालक व जिम मालिक आदेशों का पूर्णतया पालन करेंगे । संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त आदेश का पूर्णतया पालन किया जाए।
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