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UP ELECTION 2022:प्रत्याशी को अखबारों में प्रकाशित कराना होगा आपराधिक इतिहास

 

वेद व्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने अवगत कराया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में निर्देशित किया गया कि प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप फार्म-सी-1 पर अपने आपराधिक इतिहास का विवरण समाचार पत्र एवं टीवी पर प्रकाशित करायेगें। 


प्रथम बार प्रकाशन नाम वापसी के प्रथम चार दिनों के अन्दर, द्वितीय बार नाम वापसी के पांचवे और आठवे दिन के मध्य तथा तृतीय बार नाम वापसी के नौवे दिन से प्रचार समाप्ति के पूर्व प्रकाशन कराना होगा। 


उन्होने बताया है कि किसी राष्ट्रीय अखबार एवं जनपद से प्रकाशित स्थानीय सर्वाधिक प्रसार वाले अखबार में विज्ञापन कराया जाना है ताकि आम मतदाता को इस सम्बन्ध जानकारी प्राप्त हो सके। 


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया गया कि कुछ प्रत्याशियों द्वारा अभी तक अपने आपराधिक विवरण का प्रकाशन नही किया गया है, वह अविलम्म प्रकाशन करायें। 


यह आयोग एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होने कहा है कि जिन प्रत्याशियों द्वारा अभी तक प्रकाशन नही कराया गया है उन्हे आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट सी-तृतीय के माध्यम उन्हें अनुस्मारक निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

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