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प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्रों में 20 अक्टूबर तक धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू:अपर जिला मजिस्ट्रेट



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जनपद में 02 अक्टूबर को गांधी जयन्ती, 04 अक्टूबर को महानवमी, 05 अक्टूबर को दशहरा, दिनांक 07/08 अक्टूबर को जनपद का ऐतिहासिक भरत मिलाप, 09 अक्टूबर को बारावफात तथा इस दौरान सम्भावित विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरते जाने व परीक्षाओं को सकुशल, नकलविहीन, शुचिता व निष्पक्षता से सम्पन्न कराने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु एवं कोविड-19 के संक्रमण व इसके प्रसार की गम्भीरता के दृष्टिगत सुरक्षा व व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुये इपीडेमिक एक्ट के तहत जनसमुदाय को बचाव व इसके प्रभावी रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेसिंग व कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने जनपद प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2022 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।


उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। 


त्योहार के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा कायम नही की जायेगी। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डीजे, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नही होगी व लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नही किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। 


कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नही किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलायी जायेगी ।


जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव, वैमनस्यता या घृणा की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल अथवा घातक हथियार अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि लेकर नही चलेगा न तो उसका प्रयोग करेगा। 


कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की नारेबाजी, उत्तेजना फैलाने वाले या साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले प्रचार नही करेगा। 


परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, ब्लूटूथ एवं आई0टी0 गैजेट्स सहित इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। 


कोई भी व्यक्ति, परीक्षार्थी परीक्षा स्थल की परिधि में किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर प्रवेश नही करेगा।

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