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प्रतापगढ़:कोतवाली नगर पुलिस ने हत्या के आरोपी को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ़्तार कर भेजा जेल



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम रूपापुर में कार सवार अज्ञातव्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर देने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 997/22 धारा 302/323 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।


उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के द्वार कड़े निर्देश दिए गए थे इसी क्रम में कल दिनांक21.11.2022 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह मय हमराह व स्वाट टीम प्रतापगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के भूपियामऊ चौराहे के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 अभियुक्त सुदीप शर्मा उर्फ सौरभ शर्मा पुत्र मानिक चंद्र शर्मा निवासी ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर को  01 अवैध तमंच व 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद किया गया ( अल्टो कार नं यूपी 32 सीवी 0023 मैरून रंग) । 


अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई।पूछताछ पर बताया कि दिनांक 17.11.2022 को मैं अपने साथी  1.गौरव शर्मा पुत्र कृष्ण शर्मा उर्फ KC शर्मा निवासी रुपापुर थाना कोतवाली नगर 2.आशीष उर्फ  अनुज ओझा  पुत्र अरुण कुमार ओझा निवासी PWD आफिस के बगल प्रतापगढ़ 3.ओम पण्डित पुत्र अज्ञात निवासी  सराय खाण्डेय राय थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर मृतक की गोली मारकर हत्या किये थे । 


बरामद पिस्टल के संबंध मे पूछने पर बताया कि यह वही पिस्टल है जिससे हम लोगो ने मृतक को गोली मारी थी क्योकि मृतक ने मेरे दादा से 2.50 करोड़ रुपये की पुश्तैनी जमीन को 3.50 लाख रुपये में लिखवा दी । 


जिस पर हम लोगों ने गोली मारकर इसी बरामद हुई गाड़ी से भागे थे , मैं पुलिस से बचने के लिये अपने साथी अनुज के साथ प्रयागराज जाने के लिये उसका इंतजार कर रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया ।

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