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मनकापुर : पास्को एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास,पांच हजार जुर्माना



पं बागीश कुमार तिवारी  

गोण्डा:अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर स्वयं देख रेख करते हुए प्रभावी पैरवी कराई।जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई है।

    

थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त राजन डोम पुत्र बिरजू डोम निवासी बरवाछतर दास थाना कोतवाली हाता जनपद कुशीनगर ने एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। 


जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल धारा 376,363, 366वा 3/4पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 


मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली मनकापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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