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प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के विरुद्ध अवध केसरी सेना ने दिया ज्ञापन



रमेश कुमार मिश्रा 

गोंडा: 25 अप्रैल 2024 को अवध केसरी सेना उ0प्र0 भारत जिला संगठन द्वारा जिला अधिकारी गोण्डा और जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा को प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के विरुद्ध  ज्ञापन देकर कड़ी से कार्यवाही की मांग की गई,  सूच्य है कि वर्तमान मे शैक्षिक सत्र 2024-25 की विद्यालयों मे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। जनपद गोण्डा के नामी विद्यालयों (फातिमा इण्टर कालेज सरकुलर रोड गोण्डा,एम्स इंटरनेशनल स्कूमल गोण्डा,नारायणा इंटर कालेज,गोण्डा सेंट जेवियर्स इण्टर कालेज पंतनगर, सेंट थामस स्कूल अम्बेडकर चौराहा गोण्डा,सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल गोण्डा,सुवंस मिलेनियम स्कूल गोण्डा एवं अन्य द्वारा) बडे पैमाने पर  शासकीय नियमो को दरकिनार करके मनमानी फीस वसूलकर, खुलेआम मनमाने रेट पर कॉपी किताब,ड्रेस,जूता मोजा, इत्यादि विद्यालय द्वारा मोटे कमीशन पर तय की गई दुकानो से विद्यालय परिसर के ही अन्दर अभिभावको को मजबूर करके क्रय करवाया जा रहा है,एवं उन्हे इस हेतु कोई बिल बाउचर,क्रय रसीद इत्यादि भी नही दी जा रही है,उत्पीडन का स्तर इतना गिरा हुआ है कि बच्चो को स्कूल द्वारा छपवायी गयी कॉपी पर ही उत्तर लिखने पर ही उनकी कॉपी शिक्षक द्वारा चेक की जाती है,विद्यालय द्वारा मनमाने रूप से डेस इत्यादि बदलनें के कारण एक अभिभावक की प्रति बच्चे इसी अप्रैल माह मे लगभग रू0 50000.00 नाजायज रूप से डकैती डाली  जा रही है।जबकि कि ‘‘भारत का संविधान‘‘ के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन ् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 सं0-1891/79-वि-1-18-1(क)-10-18 लखनऊ दिनांक 12 सितंम्बर 2018 के द्वारा सरकारी गजट  उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 12 सितम्बर को अधिसूचित किया गया है,उक्त विनिमय के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है-

   (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा; संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है (3) यह धारा 2 केे खण्ड (घ) के अधीन परिभाषित परिषदों यथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0),या सरकार द्वारा समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई-स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेजो पर लागू होगा जिनमें किसी छात्र के लिए कुल सम्भावित संदेय शुल्क बीस हजार से अधिक हो; यह उक्त परिषदों मे से किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओ पर भी लागू होगा।                2-प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख, प्रत्येक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद ्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा; (5) ऐसा विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेगा एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित भी करेगा। तथापि वर्तमान वर्ष में इस अधिनियम केे प्रवृत्त होनेे केे तीस दिन के भीतर किया जायेगा;

(9) छात्र से उद्ग्रहीत प्रत्येक शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी की जायेगी; 

(10) किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा;

 (11) विद्यालय द्वारा पॉच निरन्तर शैक्षणिक वर्षाें केे भीतर विद्यालय पोशाक में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।                  जिला शुल्क नियामक समितिः 

(क) जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष 

(ख) जिला मजिस्टेªट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य 

(ग) जिला मजिस्टेªट द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सदस्य

(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी सदस्य (ङ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला में स्थित किसी विद्यालय के अभिभावक शिक्षक ऐसोसिएशन का अभिभावक सदस्य 

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्तपोषित विद्यालय को कोई विख्यात प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/प्रशासक सदस्य 

(छ) जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य-सचिव

  (10) किसी छात्र या संरक्षकों या अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से शिकायत, यदि कोई हो, प्राप्त किये जानेे पर जिला शुल्क नियामक समिति सम्यक रूप से जॉच करने केे पश्चात् और समाधान कर लेने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से शास्तियॉ अधिरोपित कर सकती हैः- (क) अधिनियम क े उपबन्धों का प्रथम बार उल्लघंन किये जाने की स्थिति में छात्र से अधिसूचित शुल्क से अधिक उद्ग्रहीत शुल्क वापस करने के साथ-साथ एक लाख रूपये तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है; (ख) अधिनियम के उपबन्धों का दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर उद्ग्रहीत अधिक शुल्क वापसी केे साथ पॉच लाख रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है; (ग) अधिनियम केे उपबन्धों का तीसरी बार उल्लघंन किये जाने पर ऐसी कतिपय अवधि, जैसा कि उसकेे द्वारा विनिश्चित किया जाय, के लिए विकास निधि की अन ुमति वापस लिये जाने के अतिरिक्त सम्बन्धित परिषद ् की मान्यता/संबद्धता वापस लिये जाने हेतु संस्तुति कर सकती है; 

      अवध केसरी सेना द्वारा जिला अधिकारी गोण्डा और जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा से मांग की गई कि अवधकेसरी सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित निर्णय/प्रस्ताव के आधार पर  जनपद गोण्डा के समस्त सी0बी0एस0ई0 बोर्ड0 व आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के स्व0 वित्त पोषित विद्यालयों की स्थलीय जॉच कराते हुये उन्हे शुल्क विनियम के अधीन ही वार्षिक फीस लेने हेतु बाघ्य किया जाय।

2- स्व0 वित्त पोषित विद्यालयों में विद्यालय परिसर के अन्दर से कॉपी किताबे,डेªस जूता मोजा इत्यादि मोटे दामो पर  विक्रय करने पर तत्काल छापा मारकर रोक लगाई जायी,इस हेतु पुस्तक/डेªस क्रय कर चुके अभिभावको का बयान भी लिया जाय।

3-वर्तमान शैक्षिक सत्र में जिन विद्यालयों द्वारा केवल और केवल मोटे कमीशन के चक्कर में  पॉच शैक्षिक सत्रों के पूर्व यूनीफार्म परिवर्तन किया गया है,उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये पुराने डेªस को ही मान्य किया जाय।

4- स्व0 वित्त पोषित विद्यालयों में छात्र-छात्राओं से लिये गये प्रत्येक शुल्क हेतु रसीद देने की व्यवस्था बाघ्यकारी की जाय,एवं परिचय पत्र,टाई इत्यादि हेतु मानमाने ढग से अवैध वसूली पर रोक लगाई जाय।

5-इन विद्यालयों द्वारा विद्यालय के नाम पिं्रंट की गई कापियों  के प्रचलन मे तत्काल रोक लगाई जाय,ताकि इन विद्यालयों मे पढने वाले बच्चो का मानसिक शोषण रूक सके।6- स्व0 वित्त पोषित विद्यालयों द्वारा शुल्क विनियम का अनुपालन न करने की दशा में इन विद्यालयो पर अधिनियम में दी गई व्यवस्थानुसार प्रथम जुर्माना एक लाख अधिरोपित किया जाय, एवं अनुपालन न होने की दशा में द्वितीय जुर्माना रूपये पॉच लाख जुर्माना अधिरोपित किया जाय। 

       उपरोक्त सभी मॉगो के निस्तारण हेतु समुचित प्रभावी कार्यवाही 15 दिनो मे करने की समय सीमा दी गयी अन्यथा संगठन 15 दिनों पश्चात धरना प्रर्दशन की चेतावनी सम्बन्धित अधिकारियों को दी गयी आज के अवध केसरी सेना के कार्यक्रम में  नीरज सिंह की सेना प्रमुख, राम नरेश पांडेय , राघवेंद्र सिंह  राष्ट्रीय अध्य्क्ष, धनंजय सिंह  जिला अध्यक्ष, अखंड सिंह, अमित मिश्रा  अमित शुक्ला, संतोष सिंह,व अन्य सैकड़ो अवध केसरी सैनिक उपस्थित थे

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