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गोंडा: अदालत ने 11 आरोपियों को सुनाई सजा, लगाया तगड़ा जुर्माना

गोंडा अदालत में मारपीट के 11 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदण्ड की सजा दी गई है।



कृष्ण मोहन 

उत्तर प्रदेश के गोंडा में अदालत ने मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए 11 आरोपियों का दोष सिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष के करवास के साथ-साथ अर्थदण्ड से दंडित किया है।

 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इटियाथोक थाना क्षेत्र के हरदो पट्टी में आबादी जमीन को लेकर वर्ष 2017 के 15 अक्टूबर को दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। यहां आबादी की जमीन पर दीवाल निर्माण को लेकर बलवा हो गया था। जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था।


आरोपी दोषी करार 

मुकदमे में दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस ने पैरवी करते हुए समस्त साक्ष्य को प्रस्तुत किया था। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता अमित पाठक, द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ला और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल शिवपाल सिंह व थाना इटियाथोक के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप घटना में संलिप्त आरोपियों को तीन तीन वर्ष का कारावास और प्रथम पक्ष को 19,000 रुपए व द्वितीय पक्ष के आरोपियों को 12,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


जिन्हें सजा मिली प्रथम पक्ष 

इटियाथोक थाना क्षेत्र के हरदो पट्टी दरियापुर गांव के रहने वाले ननके पुत्र रामलाल, रामबक्श पुत्र दयाराम, ननकुन पुत्र लौटन, राजेन्द्र पुत्र रामदयाल, पप्पू पुत्र रामधीरज और पहलवान पुत्र रामलाल को सजा सुनाई गई है।


द्वितीय पक्ष: गांव के ही रहने वाले खुरचाली पुत्र बबई, हरीराम पुत्र पीताम्बर, प्रेमनाथ पुत्र लल्लन, मिट्ठू पुत्र रामदासे और पीताम्बर पुत्र गुलाम को जेल भेजा है।


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