अखिलेश्वर तिवारी
5 जुलाई को लखनऊ एटीएस ने धर्मांतरण का मास्टरमाइंड 50000 रुपए के इनामी अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है । छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर अगस्त 2024 में थाना एटीएस, उ०प्र०, लखनऊ पर विभिन्न गंभीर धाराओं के साथ उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पंजीकृत अभियोग में मुख्यतः यह आरोप लगाये गये हैं कि आरोपीगण द्वारा संगठित रूप से हिन्दू गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब, असहाय मजदूर व कमजोर वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं को प्रलोभन देकर, आर्थिक मदद कर तथा शादी का भरोसा देकर, कमजोर वर्ग के लोगो को डरा धमका कर बल पूर्वक अथवा प्रलोभन देकर स्थापित प्रक्रिया के विपरीत धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात् साक्ष्यो के क्रम में इस अभियोग के मुख्य आरोपी मास्टरमांइड अभियुक्त छांगुर बाबा एवं अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी के लिये सतत् प्रयास किया जा रहा था। अभियोग से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को क्रमशः नवीन उर्फ जमालुद्दीन पुत्र घनश्याम रोहरा व महबूब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, निवासीगण ग्राम-मधपुर उतरौला, जनपद बलरामपुर, उ०प्र० को दिनांकः 08 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो वर्तमान में जिला करागार, लखनऊ में निरूद्ध हैं । अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुत्र करीमउल्लाह शाह, निवासी ग्राम-मधपुर उतरौला, जनपद बलरामपुर, उ०प्र० की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से एनबीडब्लू प्राप्त किया गया और 50,000 रुपए पुरस्कार घोषित किया गया था । 05 जुलाई 2025 को अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एवं नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया तथा मा० न्यायालय से इनका रिमाण्ड प्राप्त कर जिला कारागार, लखनऊ में दाखिल किया गया।प्रकरण में एटीएस आगे की जांच कर रही है ।
क्या है छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की पूरी कहानी
जनपद बलरामपुर के ग्राम मधपुर, थाना उतरौला, जनपद बलरामपुर में पीर साहब, नसरीन, जमालुददीन, महबूब के नाम से कई संदिग्ध व्यक्तियों के रहने, विदेशी फण्डिंग से एक साल के अन्दर करोड़ों रुपये की संपत्ति- शोरूम, बंगला, लग्जरी गाडिया क्रय किये जाने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई थी ।
जांच से प्राप्त परिणाम :-
जांच से ज्ञात हुआ कि जमालुददीन उर्फ छांगुर बाबा पुत्र करीमउल्ला शाह, नि० ग्राम रेहरा माफी, थाना गैंडास बुजुर्ग हाल पता-ग्राम मधपुर थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर विगत तीन-चार वर्षों से उपरोक्त पते पर नवीन घनश्याम रोहरा रोहरा निवासी मुंबई नवीन की पत्नी नीतू नवीन रोहरा, पुत्री समाले नवीन रोहरा के साथ रहता था । तीनों व्यक्ति मूलरूप से सिंधी है जिनका ब्रेनवाश करके छांगुर शाह द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिये उत्प्रेरित किया गया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के उपरान्त तीनों ने अपने नाम क्रमशः जमालुद्दीन, नसरीन व सबीहा रख लिया था, जिनके साथ छांगुर बाबा ग्राम मधपुर में चांद औलिया दरगाह के बगल में रह रहा है, जो अपने को पीर बाबा व सूफी बासफा हजरत बाबा जलालुददीन कहता है जिसके द्वारा शिजर-ए-तैय्यबा नाम से एक पुस्तक भी छपवा रखी है जिसके माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करता है ।
प्रेमजाल में फँसकर धर्म परिवर्तन कराना :-
लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता पुत्री अवधेश कुमार गुप्ता को अबू अंसारी द्वारा कपटपूर्वक छद्म हिन्दू नाम अमित रखकर प्रेम जाल में फँसाकर छांगुर शाह के पास दरगाह ले गया जहां नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुददीन आदि द्वारा गुन्जा गुप्ता का ब्रेनवाश करके खुशहाल जीवन का प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म स्वीकार कराकर, अलीना अंसारी नाम रख दिया गया।
धर्म परिवर्तन कराने हेतु तय धनराशि:-
हिन्दू धर्म के ब्राहम्ण, सरदार अथवा क्षत्रिय की लडकी को इस्लाम स्वीकार कराने पर पन्द्रह-सोलह लाख रूपये, पिछडी जाति की लडकी के लिये दस से बारह लाख रूपयें व अन्य जाति की लड़कियों को आठ से दस लाख रूपये निर्धारित की गई थी ।
विदेश यात्रा का विवरण:-
गैंग के सदस्यों के द्वारा लगभग 40 बार इस्लामिक देशों में यात्रा किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है ।
बैंक खातों का विवरण:-
गैंग के सदस्यों द्वारा खुद के नाम एवं अलग-अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा खाते खुलवाए गए थे, जिनमे लगभग 100 करोड़ रुपये की धनराशि का लेन देन हुआ है ।
गरीबों असहायों को प्रलोभन मुकदमे में फँसाने कि धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना:-
इस गैंग के प्रमुख सदस्य छांगुर बाबा, महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, एमेन रिजवी (कथित पत्रकार), सगीर, नीतू रोहरा आदि के द्वारा गरीब/असहाय व्यक्तियों को धर्मान्तरण हेतु टारगेट करते है एवं बात न मानने पर अभियोग पंजीकृत कराकर दबाव बनाते है ।
गैंग के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोग :-
प्राप्त जानकारी के अनुसार आजमगढ के थाना देवगांव में छांगुर बाबा के सहयोगियों व रिश्तेदारों के विरुद्ध अवैध धर्मांतरण के आरोप में मु0अ0स0- 221/23 पंजीकृत है ।
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