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महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एंटी रैंगिंग के बाबत दिया निर्देश



आलोक बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। महाविद्यालय के सत्र प्रारंभ होने के साथ ही रैंगिंग के खिलाफ भी शासन प्रशासन भी सख्त हो गए है। जिससे महाविद्यालय अथवा कॉलेज में किसी भी प्रकार से रैगिंग जैसी अराजकता न हो। इसीक्रम में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा निर्देश सभी जनपदों के न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रैंगिंग रोकने के लिए किया गया है। इसी कड़ी में जनपद संतकबीरनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेन्द्र यादव की अध्यक्षता में जनपद के महाविद्यालयो के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों के साथ बैठक किया गया जिसमें प्रमुख रूप से एंटी रैंगिंग पर चर्चा किया गया। इस बैठक में सचिव द्वारा एंटी रैंगिंग लॉ के संबंध में विस्तार से चर्चा किया गया। जिसमें बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो एंटी रैंगिंग के प्रावधान के उसका अनुपालन हर महाविद्यालय द्वारा सख्ती से किया जाय। इसके अलावा उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थानों में रैंगिंग निषेद्ध अधिनियम को पूरी तत्परता से लागू कर अनुपालन किया जाए। एंटी रैंगिंग स्लोगन व प्रावधानों को महाविद्यालय के परिसर के दृश्य स्थलों पर अंकित करवाया जाए। इसके साथ ही प्रवेश के समय ही माता पिता व छात्र छात्राओं से इस बाबत शपथ पत्र भी लिया जाए कि किसी भी प्रकार से रैंगिंग संबंधित कोई भी कृत्य न किया जाए। इसके बैठक में एच0आर0पी0 कॉलेज खलीलाबाद के डीन डॉ0 दिग्विजय पांडेय द्वारा बताया गया कि उनके महाविद्यालय में रैंगिंग निषेध के संबंध में एंटी रैंगिंग स्क्वाड का गठन किया गया है। जिससे परिसर के अंदर व बाहर नजर रखी जाती है। कोई भी अगर रैंगिंग करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। इसी के साथ ही प्रभा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ प्रमोद कुमार त्रिपाठी द्वारा बैठक में कहा गया कि उनके महाविद्यालय में रैंगिंग से सम्बंधित सभी प्रावधानों का पालन कड़ाई से किया जाता है। हमारे द्वारा हर स्तर से यह प्रयास रहता है कि हमारे संस्थान में नामांकित किसी भी छात्र व छात्रा के साथ रैंगिंग की घटना न हो पाए। इसके साथ जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह के द्वारा भी रैंगिंग के विषय मे बताया गया। इसके साथ ही इनके द्वारा सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए निर्देशित किया गया। इसी विषय पर महाविद्यालय के सभी जिम्मेदारों को उ0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशो को बताया गया। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

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